महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिए जा रहे है तीन लाख रूपए, जानें कैसे उठा सकते है योजना का लाभ
जींद:- हरियाणा के लोगों के उत्थान के लिए राज्य सरकार कई योजनाएं ला रही है। हरियाणा के निवासियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, वहीं कई अन्य सेवाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। सरकार का कहना है कि हर व्यक्ति की आय में सुधार हो सकता है और वह आत्मनिर्भर बन सकता है, इसलिए प्रयास किए जा रहे हैं।
3 लाख तक का लोन दिया जा रहा है
आजादी के अमृत महोत्सव की श्रंखला में हरियाणा सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऋण उपलब्ध करा रही है। इस योजना के तहत महिला विकास निगम के माध्यम से राय की विधवा, तलाकशुदा या कानूनी रूप से अलग हुई महिलाओं को बैंकों के माध्यम से अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए तीन लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि योजनान्तर्गत बैंक ऋण पर लिये गये ब्याज की पूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा अनुदान के रूप में भुगतान कर की जायेगी, जिसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रुपये एवं अवधि तीन वर्ष होगी. इनमें से जो भी पहले हो।
हरियाणा महिला विकास निगम कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं
योजना का लाभ लेने के लिए महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। महिला की वार्षिक आय तीन लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और महिला का हरियाणा का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। इस योजना में मसाला यूनिट, दोना केला, रेडीमेड गारमेंट्स, ब्यूटी पार्लर, ऑटो रिक्शा आदि शामिल हैं। इच्छुक महिलाएं आवेदन करने और फॉर्म लेने के लिए हरियाणा महिला विकास निगम कार्यालय जा सकती हैं।