रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस बड़े फैसले से लॉकर होल्डर को मिलने वाली है बड़ी राहत
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया: बैंकों और लॉकर रखने वाले ग्राहकों को आज RBI ने बहुत बड़ी राहत दी है। आरबीआई ने बैंकों को मौजूदा सेफ डिपॉजिट लॉकर होल्डर्स के साथ एग्रीमेंट्स के नवीनीकरण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए डेडलाइन बढ़ा दिया है इस डेडलाइन को चरणबद्ध तरीके से 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ाया जाएगा। 50 फीसदी प्रोसेस पूरा करने के लिए डेडलाइन 30 जून 2023, 75 फीसदी के लिए 30 सितंबर 2023 डेडलाइन है.
बैंकों और लॉकर.
बैंकों और लॉकर रखने वाले ग्राहकों को आज आरबीआई ने बहुत बड़ी राहत दी है आरबीआई ने बैंकों को मौजूदा सेफ डिपॉजिट लॉकर होल्डर्स के साथ एग्रीमेंट के नवीनीकरण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए डेडलाइन बढ़ा दिया है इस डेडलाइन को चरणबद्ध तरीके से 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ाया जाएगा 50 फ़ीसदी प्रोसेस पूरा करने के लिए डेडलाइन 30 जून 2023 और 75 फ़ीसदी के लिए 30 सितंबर 2023 डेडलाइन है इसके अलावा आरबीआई ने बैंकों को सलाह दी है कि स्टांप पेपर से तैयारी की उपलब्धता सुनिश्चित करें एग्रीमेंट करने के लिए जरूरी इंतजाम किए जाएं वही 1 जनवरी 2023 से जो लॉकर एग्रीमेंट नहीं होने के चलते फ्रीज हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से एक्टिव करने के भी निर्देश आरबीआई ने जारी की है
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्यों बढ़ाई मियाद :
पिछले साल आरबीआई ने 18 अगस्त 2021 की तारीख में एक सर्कुलर जारी किया था इसमें आरबीआई ने सेफ डिपॉजिट लॉकर से जुड़े नियमों मैं नए नियम जारी किए थे इन नियमों के तहत बैंकों को 1 जनवरी 2023 से पहले तक मौजूदा लॉकर होल्डर्स के साथ एग्रीमेंट की रिवाइजर कर लेना था यह नियम पुराने ग्राहकों के लिए 2023 से लागू होने थे और नए ग्राहकों के लिए 2 जनवरी 2022 से ही प्रभावित है
हालांकि आरबीआई ने पाया कि बड़ी संख्या में ग्राहकों ने अभी तक रिवाइज्ड एग्रीमेंट पर साइन नहीं किया है इसके अलावा बड़ी संख्या में बैंकों ने अभी तक ग्राहकों को इस बदले नियम की जानकारी भी नहीं दी एसबीआई और आईसीआईसीआई और यूनियन बैंक के ग्राहकों को सोशल मीडिया पर शिकायत की थी कि उन्हें नियमों की जानकारी देर से और कुछ ने नए एग्रीमेंट पर साइन करने में कठिनाई की शिकायत की थी