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दिल्ली

Income Tax Rule: 1 अप्रैल से होगा इनकम टैक्स के इन 7 नियमों में बदलाव

नई दिल्ली:- Income Tax, जैसा कि हम जानते हैं 1 अप्रैल से नए वर्ष की शुरुआत हो जाएगी तथा साथ ही Income Tax के नियमों में बदलाव होगा. इनमें कई नियम जैसे इनकम टैक्स स्लैब, कर व्यवस्था, म्यूच्यूअल फंड की नए कैटेगरी और जीवन बीमा के टैक्स आदि शामिल है. आप आपको बताते हैं कि Income Tax के किन नियमों में बदलाव किया जाएगा.

Income Tax

नई कर व्यवस्था को किया गया डिफॉल्ट

सरकार की ओर से 1 अप्रैल 2023 से टैक्स भुगतान करने वाले लोगों के लिए बड़ा अपडेट जारी किया गया है. आयकर अधिनियम के तहत नई कर व्यवस्था को डिफॉल्ट कर दिया गया. दूसरी और करदाता पुरानी व्यवस्था में रहने के लिए भी सक्षम है. लेकिन उसके लिए उन्हें आवेदन करना पड़ेगा.

कर्ज छूट की सीमा को बढ़ाया गया

जैसा कि हम आपको बता चुके हैं अप्रैल 2023 से इनकम टैक्स के नियमों में बदलाव होने जा रहा है, इसके तहत कर छूट की सीमा को बढ़ा दिया गया है. नई टैक्स स्लैब के आने के बाद करदाताओं को 7 लाख की आय तक किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ेगा. पहले यह नियम 5 लाख तक ही लागू था.

टैक्स स्लैब में हुए बदलाव

अगर करदाता अपनी पुरानी टैक्स स्लैब को छोड़ना चाहते तो उनके लिए नई टैक्स स्लैब के नियम लागू हो जाएंगे. इससे टैक्स भुगतान के लिए नियम भी बदल जाएंगे. देखते हैं नई व्यवस्था के तहत बनाई गई टैक्स स्लैब..

  • 0- 3 लाख: कोई टैक्स नहीं
  • 3-6 लाख: 5% टैक्स
  • 6-9 लाख: 10% टैक्स
  • 9-12 लाख: 15% टैक्स
  • 12-15 लाख: 20% टैक्स

Debt Mutual Fund पर लगेगा टैक्स

अप्रैल 2023 से डेब्ट म्युचुअल फंडस को शॉर्ट टर्म कैपिटल गैंस के तहत रखकर इस पर टैक्स लगाया जाएगा. इसका मतलब यह है कि इंडेक्सेशन के साथ 20% टैक्स और इंडेक्सेशन के बिना 10% टैक्स का लाभ अब नहीं मिलेगा. सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम से निवेशकों को दीर्घ अवधि कर के लाभ से वंचित रहना पड़ेगा.

जीवन बीमा पर भी लगेगा टैक्स

आप शुरू से यह सुनते आए होंगे कि जीवन बीमा में निवेश करके आप टैक्स देने से बच सकते हैं. लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है. 1 अप्रैल से 5 लाख से अधिक वार्षिक आय प्रीमियम पर कर देना होगा.

वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा ज्यादा फायदा

इन बदलावों में देखा जाए तो वरिष्ठ नागरिकों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा क्योंकि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत जमा होने वाली राशि को 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दिया गया है. दूसरी ओर मासिक आय योजना के तहत एकल खातों में अधिकतम राशि 4.5 लाख से बढ़ाकर 9 लाख कर दी गई है.

E-Gold रसीद के भी बदल गए नियम

नए नियम लागू होने के बाद भौतिक सोने को ई-गोल्ड में बदलने पर कोई कर लाभ नहीं मिलेगा. इस नियम की जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 पेश करते हुए दी थी.

haryananewstoday

मस्कार दोस्तों मेरा नाम सनी सिंह है. मैं हरियाणा न्यूज़ टुडे वेबसाइट पर एडमिन टीम से हूँ. मैंने मास्स कम्युनिकेशन से MBA और दिल्ली यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म का कोर्स किया हुआ है. मैंने खबरी एक्सप्रेस में भी बतौर कंटेंट राइटर काम किया है. फ़िलहाल मैं रियाणा न्यूज़ टुडे पर आपके लिए सभी स्पेशल केटेगरी की पोस्ट लिखता हूँ. आप मेरी पोस्ट को ऐसे ही प्यार देते रहे. धन्यवाद

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