हरियाणा में किसानों को सिर्फ दो लाख में मिलेगा ट्रेक्टर, हरियाणा सरकार निकाली तगड़ी योजना
चंडीगढ़ :- हरियाणा सरकार के द्वारा किसानों की तरफ भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है. किसानों के लिए सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई गई है. इन योजनाओं में से एक Scheme ऐसी है जिसमें किसानों को कृषि उपकरण खरीदने पर कृषि विभाग की तरफ से विशेष अनुदान दिया जाता है. हरियाणा कृषि विभाग की तरफ से केवल अनुसूचित जाति के किसानो को 35 हॉर्स Power से ऊपर के नए Tractor खरीदने पर SB 89 पर 3 लाख रुपये तक सब्सिडी दी जा रही है.
Tractor खरीदने पर दिया जा रहा अनुदान
इंजीनियर के जिला प्रभारी एवं सहायक अभियंता इंजीनियर BS यादव ने जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान 10 January 2023 तक Online आवेदन कर सकते है. इस योजना के तहत 35 हॉर्स Power से ऊपर के Tractor आबंटित करने का लक्ष्य रखा गया है. कृषि विभाग के द्वारा जारी निर्देशानुसार केवल वही अनुसूचित जाति के किसान इसके लिए Apply कर सकते हैं जो “मेरी फसल मेरा ब्योरा” Portal पर पंजीकृत हैं.
अनुसूचित जाति के किसानों को ही मिल रहा अनुदान
योजना का लाभ लेने के लिए किसान केवल अनुसूचित जाति से संबंधित होना चाहिए. इसके अलावा किसान के पास स्वयं Tractor होना चाहिए. यदि आवेदन निर्धारित लक्ष्य से अधिक प्राप्त होते हैं तो उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति की तरफ से Draw के माध्यम से लाभार्थियों का चयन किया जाएगा. इसके बाद चयनित किसानों को 15 दिन के अंदर- अंदर विभाग की तरफ से अनुमोदित Tractor निर्माताओं से खरीदकर उसका बिल और कागजात उप कृषि निदेशक के कार्यालय में पेश करने होंगे.
5 साल तक किसान नहीं बेच सकता ट्रैक्टर
इसके बाद सभी Documents सही पाए जाने पर जिला स्तरीय कार्यकारी समिति की तरफ से गठित भौतिक सत्यापन कमेटी द्वारा Tractor का सत्यापन किया जाएगा. कृषि निदेशालय द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार अगले 5 साल तक किसान अनुदान से लिए गए Tractor को बेच नहीं सकता, अन्यथा लाभार्थी किसानों को ब्याज सहित अनुदान राशि कृषि विभाग को वापस लौटानी होगी. इसके लिए किसान को शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा.