BPL परिवारों को हरियाणा सरकार देगी 1.50 लाख रूपए की सहायता, 12 जनवरी तक पुरे करे ये कागजात
नारनौल :- हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की तरफ से BPL परिवारों के लिए अनेक कल्याणकारी Schemes की शुरुआत की गई है. उपायुक्त डा. जयकृष्ण आभीर ने यह जानकारी साझा की और बताया कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के BPL परिवारों को लगातार आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जा रही है. उन्होंने बताया कि निगम की योजनाओं का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलता हैं, जिनका नाम BPL सर्वेक्षण सूची में शामिल है.
आवेदकों की आयु सीमा होनी चाहिए इतनी
इस योजना का लाभ लेने वाले आवेदकों की आयु सीमा 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए. उन्होंने बताया कि यह निगम अनुसूचित जाति के उन परिवारों को बैंकों के जरिये Loan उपलब्ध करवाता हैं, जो पशुपालन, हथकरघा, किरयाने की दुकान, कपड़े की दुकान, साइकिल मरम्मत की दुकान, बैंड पार्टी, आटा चक्की, दरी बनाने का कार्य करने वाले, चमड़ा व चमड़े का कार्य करने वाले, Photography और Battery रिक्शा आदि चलाने का काम करते हैं.
निगम देता है अनुदान
उन्होंने बताया कि ऐसे अनुसूचित जाति के परिवारों को 1.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता (Financial Help) बैंकों के माध्यम से प्रदान करता है. इन योजनाओं के योग्य लोगों को निगम अनुदान (Subsidy) भी देता हैं, जो बीपीएल पात्र इन योजनाओं को लाभ लेना चाहते हैं, वे Apply करते समय अनुसूचित का प्रमाण पत्र के अलावा राशन कार्ड, आधार कार्ड, Pan Card, पासपोर्ट फोटो की दो-दो Copy भी साथ लगाए.
12 से 20 जनवरी तक लगेंगे Camp
हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के जिला प्रबंधक बिजेंद्र श्योराण ने बताया कि बीपीएल परिवारों को Employment के लिए ऋण देने के लिए 12 जनवरी को SC चौपाल नसीबपुर में कैंप लगाया जाएगा. इसी प्रकार 17 को एससी चौपाल कोरियावास, 19 को एससी चौपाल निवाजनगर व 20 जनवरी को एससी चौपाल बलाहा कलां में कैंप का आयोजन होगा. उन्होंने बताया कि इन सभी कैंपों को सुबह 10:30 बजे लगाया जाएगा.