GST Return : GST रिटर्न नहीं भरते है तो हो जाए सावधान! आयकर विभाग करने वाला है ये बड़ी कार्रवाई
GST Return : जीएसटी विभाग अब कुछ समय बाद कंपनियों और पैसे वालों के आयकर रिटर्न और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के पास जो दस्तावेज जमा हैं, उनके आंकड़ों का विश्लेषण करना शुरू करेगा. जीएसटी विभाग का उद्देश्य टैक्स आधार को बढ़ाना है, और पता लगाना है की सभी कंपनियां व संस्थाएं अपनी जीएसटी रिटर्न को पूरी तरह से चुका रही, है या नहीं. फिलहाल में माल व सेवा कर के तहत 1.36 करोड़ पंजीकृत व्यवसाय हैं. हमारे देश में जीएसटी को 2017 में लागू किया गया था. जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वर्ष में 40 लाख रुपए व सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपए से अधिक पैसे कमाते हैं. उन कंपनियों को खुद को जीएसटी के तहत पंजीकृत करना होता है, और टैक्स देना जरूरी होता है.
जीएसटी विभाग इन पर रखने वाला है खास नजर
आंकड़ा करते समय इन संस्थाओं पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया जा सकता है. जिन्हें अभी तक कोई छूट नहीं मिली है वह उन्हें जीएसटी में पंजीकरण करने और मासिक रिटर्न दाखिला करने की जरूरत है. जो कंपनी जीएसटी कानून का पालन नहीं करती है और जीएसटी विभाग में पंजीकरण नहीं पड़ती है. तो जीएसटी विभाग उनके पास जाकर उनसे कानून को पालन नहीं करने की वजह पूछेगा. अधिकारी ने यह बताया कि जीएसटी विभाग कंपनियों के जमा राशि और वार्षिक आंकड़ों के द्वारा पता करेगा कि कहीं कोई जीएसटी तो चोरी नहीं हो रही है. यह भी बताया गया कि पहले आयकर विभाग और जीएसटी के आंकड़ों का मिलान किया जाएगा. फिर इसके बाद MCA के आंकड़ों द्वारा इसका मिलान किया जाएगा.
फरवरी में पड़ा था सरकार की कमाई पर असर
मंत्रालय ने मार्च की शुरुआत में फरवरी 2023 के जीएसटी आंकड़े कार्य करते हुए बताया, कि इस महीने 11,932 करोड़ रुपए का संग्रह किया गया जो जीएसटी लागू होने के बाद का सबसे अधिक स्तर है. लेकिन फरवरी की तुलना जनवरी से करे तो अभी जीएसटी में गिरावट आई है. जनवरी में 1.50 लाख करोड़ रुपए का टैक्स संग्रह किया गया था जो अभी तक का दूसरा सबसे ऊंचा स्तर है.
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