Chandigarh News: हाईवे से विज्ञापन होर्डिंग्स और पोल नहीं हटाने पर हाई कोर्ट सख्त, पंजाब सरकार से मांगा जवाब
चंडीगढ़:- हाईवे के किनारे लगे बड़े-बड़े विज्ञापन होर्डिंग व पोल हटाने के वर्ष 2004 के आदेश का पालन न होने पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को इस मामले में 13 फरवरी तक पक्ष रखने का आदेश दिया है।
हाई कोर्ट ने यह आदेश इस मामले में पंजाब के मुख्य सचिव व लुधियाना नगर निगम को प्रतिवादी बनाते हुए दाखिल की गई अवमानना याचिका पर दिए हैं। याचिका में काउंसिल आफ इंजीनियर्स ने हाई कोर्ट को बताया कि हाईवे व सड़कों के किनारे लगे बड़े-बड़े होर्डिंग्स के कारण वाहन चालकों का ध्यान भटकने से दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ रही थी। इसे लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।
आदेश 2004 में दिया गया था अभी 2022 भी बीत चुका
हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार व लुधियाना नगर निगम को 15 दिन में इन होर्डिंग्स व पोल हटाने का आदेश दिया था। आदेश 2004 में दिया गया था और अभी 2022 भी बीत चुका है। इतनी लंबी अवधि तक आदेश का जानबूझकर पालन नहीं किया गया और यह सीधे तौर पर न्यायालय की अवमानना का मामला बनता है।
याचिका पर सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार के वकील ने कहा कि उसे इस मामले में पंजाब सरकार का पक्ष रखने के लिए समय दिया जाए। इस पर हाईकोर्ट ने उन्हें इसके लिए 13 फरवरी तक की मोहलत दे दी है।