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क्या खेती की जमीन पर बना सकते हैं अपना घर ?. जानिये क्या है नियम ?

भारत की आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि लोगों के रहने के लिए कई जगहों पर सुरक्षित घर बनाना भी मुश्किल हो रहा है.

 

जमीन की कमी के बीच कई लोग खेती की जमीन का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूज के लिए भी कर लेते हैं.

 

इतना ही नहीं, अब लोग अपनी खेती की जमीन पर ही घर बनाने लगे हैं, जबकि ये कानून की नजर में गलत और नियमों के सख्त खिलाफ है.

 

कोई भी व्यक्ति खेती की जमीन खरीदकर उस पर घर नहीं बना सकता. इसके लिए सबसे पहले जमीन कन्वर्जन कराना होगा.

 

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बता दें कि खेती की जमीन फसल उत्पादन, खेती से जुड़े और चारागाह के लिए इस्तेमाल किया जाता है. बेशक आप इस जमीन के मालिक हों, लेकिन बिना परमिशन इस जमीन पर पक्का घर नहीं बना सकते.

 

बढ़ती आबादी का ख्याल रखते हुए कई राज्यों में खेती की जमीन पर घर बनाने की परमिशन दी जा रही है. इसके लिए सबसे पहले जमीन को कन्वर्ट कराना होता है, जिसके लिए कुछ शुल्क भी अदा करना होता है. 

 

शुरूआत में म्यूनिसिपल काउंसिल या ग्राम पंचायत से एनओसी लेनी होती है. हालांकि अलग-अलग राज्यों में कन्वर्जन के नियम अलग-अलग हैं.

 

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कन्वर्जन या रेजिडेंशियल उद्देश्य से खेती की जमीन खरीदने जा रहे हैं तो पहले अपने जिले के राजस्व विभाग और प्लानिंग अथॉरिटी से संपर्क करें.

 

खेती की जमीन खरीदने से पहले क्रॉस चेक कर लें कि जमीन का असली मालिक कौन है, ताकि बाद में आपकी जमीन पर कोई दावा ना ठोके. तय वक्त में कन्वर्जन पूरा कर लें.

 

चेक कर लें कि जमीन पर किसी तरह का लोन या बंध तो नहीं तो नहीं है. अगर ऐसी कोई भी समस्या पाई जाती है तो कन्वर्जन की एप्लीकेशन रद्ध कर दी जाएगी.

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