हरियाणा में BPL और अनुसूचित जाति को Loan देने के लिए लगेंगे कैंप, मिलेंगे एक लाख से ज्यादा
चंडीगढ़:- हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की ओर से बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) व अनुसूचित जाति के परिवारों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है. निगम के जिला प्रबंधक विजेंद्र चौहान ने बताया कि ये शिविर 23 जनवरी को सुबह साढ़े 10 बजे पंचायत भवन खोरी, 25 जनवरी को पंचायत भवन लिसाण और 27 जनवरी को पंचायत भवन खेड़ी रामगढ़ में आयोजित किये जायेंगे.
बीपीएल परिवारों के लिए कल्याणकारी योजनाएं
जिला प्रबंधक विजेंद्र श्योराण ने बताया कि विकास निगम द्वारा बीपीएल परिवारों की बेहतरी के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं. साथ ही उन्होंने बताया कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के बीपीएल परिवारों को लगातार आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है. निगम उन अनुसूचित जाति परिवारों को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराता है, जिनका बीपीएल सर्वेक्षण सूची में विवरण नहीं है। निगम की योजनाओं का लाभ लेने के लिए लाभार्थी की आयु 18 से 15 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
इन लोगों को आर्थिक मदद मिलेगी
पशुपालन, हथकरघा, किराना दुकान, कपड़े की दुकान, साइकिल मरम्मत की दुकान, बैंड पार्टी, आटा चक्की, चमड़ा व चमड़ा श्रमिक, फोटोग्राफी व बैटरी रिक्शा चालक आदि को 1.5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता। बैंकों के माध्यम से दिया जाता है। निगम इन योजनाओं के लाभार्थियों को अनुदान भी प्रदान करता है। योजनाओं का लाभ लेने के लिए बीपीएल पात्र के पास अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है और इसके अलावा राशन कार्ड, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो की 2 प्रति।